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Thursday, 12 March 2015

हरियाणा: गाय हत्या पर मर्डर केस चलाने की तैयारी

हरियाणा: गाय हत्या पर मर्डर केस चलाने की तैयारी
हरियाणा: गाय हत्या पर मर्डर केस चलाने की तैयारी
चंडीगढ़
महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा सरकार बजट सेशन में गोमांस और गो हत्या को बैन करने के लिए बिल पेश करने जा रही है। बिल पास हो जाने के बाद गो हत्या करने वालों पर सेक्शन 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। गाय वध करने वालों के साथ इसके मांस के व्यापारियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 8 मार्च को कहा था कि राज्य सरकार गायों की सुरक्षा और पालन पर बिल बजट सेशन में पेश करने जा रही है। सरकार ने इस बिल का नाम 'गोवंश संरक्षण और गऊ संवर्धन' दिया है। धनखड़ ने कहा था कि इस बिल का उद्देश्य गायों की हत्या को रोकना और देसी पशुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

धनखड़ ने कहा कि कौन सा मांस किस पशु का है इसका निर्धारण करने के लिए राज्य में सायेंटिफिक टेस्ट के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें टेस्ट कर गाय के मांस की शिनाख्त होगी। धनखड़ ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट कानूनी लड़ाई में मदगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पैकेज्ड बीफ बैन कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 400 गोशाला एनजीओ के मदद से चलाए जा रहे हैं। इनमें करीब 3000 गाय हैं। इसके अलावा सड़कों और मैदानों में घूमने वाली आवारा गायों की संख्या 1.5 लाख है। धनखड़ ने कहा कि इन गायों के लिए प्रदेश में गोशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

राज्य सरकार गाय कल्याण संगठनों जैसे- गोशाला, गऊ-ग्रह, गऊ-अभयारण्य, गऊ-सदन, गोकुल ग्राम को वित्तीय और टेक्निकल मदद मुहैया कराएगी। ये सभी संगठन गायों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। धनखड़ ने कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए सरकार वह हर कदम उठाएगी जो करने में सक्षम है।

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