जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट गंगाराम गुप्त ने बताया कि इस वर्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्व विद्यालय परीक्षा 2015 दिनांक 19 मार्च 2015 से 8 मई 2015 तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर व उत्तर प्रदेश माध्यमिक सस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित प्रथमा से उत्तर मध्यमा की परीक्षा दिनांक 19 मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की गई है तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ0प्र0)की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन 30 मार्च 2015 से जनपद के कतिपय मूल्यांकन केन्द्रों पर प्रारम्भ होगा। विश्वस्त सूत्रांे से मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास काफी भीड़ एकत्र होती है तथा परीक्षा की सुचिता को प्रभावित करने की सम्भावना बनी रहती है। मूल्यंाकन केन्द्रो पर शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखना भी अवश्यक है। ऐसी दशा में उक्त स्थिति में उपर्युक्त आयोजित परीक्षाओं एवं मूल्यंाकन के दौरान जनपद के कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उस सकुशल सम्पन्न कराने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोके जाने हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। यह आदेश जनपद जौनपुर में जहा परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र बने हो की सीमाओं के अन्तर्गत समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों/थाना क्षेत्रों मंे लागू होगे। इस आदेश का उल्लंघन भ0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 26 मार्च 2015 से 5 मई 2015 तक लागू रहेगा यदि इसके पूर्व इसे वापस न ले लिया जाये।