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Tuesday, 24 March 2015

गुटखा बेचने वालों की शामत, नहीं मिलेगी जमानत

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो लोग गुटखे की बिक्री में शामिल हैं, उनपर गैर जमानती अपराधों के तहत दर्ज होगा मामलामुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि जो लोग गुटखे की बिक्री में शामिल हैं, उनपर गैर जमानती अपराधों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में गुटखे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन लेकिन इसे प्रभावी ढ़ंग से लागू नहीं किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों में गुटखे की बिक्री को लेकर कोई गंभीर पाबंदियां नहीं हैं, जिसके चलते राज्य में पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी हो रही है।
स्टेट फूड एंड ड्रग मिनिस्टर गीरीश बापत ने विधानसभा में आज कहा कि, सरकार प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। वहीं ये मुद्दा प्रशनकाल के दौरान उठा जब कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा, प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा बिक रहा है, यहां तक की विधान भवन के बाहर बिक्री हो रही है। साथ ही उन्होंने ये पता करने की मांग भी की कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है।
इसके जवाब में बापत ने कहा 72 हजार दुकानों की तलाशी ली गई है और 32 करोड़ रूपए का गुटखा जब्त किया गया। उन्होंने कहा, "पुलिस को आईपीसी धारा 328 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जोकि गैर जमानती है।"

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