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Sunday, 12 April 2015

कुत्ते या बंदर ने काटा तो आप मांग सकते हैं 2 लाख का मुआवजा

कुत्ते के काटने पर मांग सकते हैं 2 लाख का मुआवजा
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि कुत्ते के काटने पर पीड़ित शख्स को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार को मिलकर इसका भुगतान करना होगा।
जस्टिस आलोक सिंह और सर्वेश कुमार गुप्ता की बेंच ने गुरुवार को आदेश दिया कि कुत्तों के अलावा बंदरों और लंगूरों के काटने पर भी यही व्यवस्था रहेगी। आवारा पशुओं के हमले से जख्मी शख्स को साधारण चोट लगने पर 1 लाख रुपये और गंभीर रूप से जख्मी होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए हैं।
पिछले तीन साल में अकेले नैनीताल में ही कुत्तों के काटने के 4 हजार मामले सामने आए थे। इसका संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका से कहा था कि कुत्तों के लिए स्पेशल शेल्टर बनाए जाएं, जहां पर उन्हें रखा जा सके।
अथॉरिटीज़ को कहा गया था कि बंदरों और लंगूरों पर लगाम कसने के लिए भी कोई प्लान लेकर आएं। मजेदार बात यह है कि जिस दिन हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसी दिन एक वरिष्ठ न्यायिक सदस्य की पत्नी समेत 5 लोग आवारा कुत्तों के शिकार बने।

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