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Tuesday, 17 March 2015


सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, आधार कार्ड जरूरी नहीं


आधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस बारे में राज्य सरकारों को लिखित निर्देश दे कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए अन्यथा कोर्ट सख्ती बरतेगा। कोर्ट में एक याचिका दायर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद कुछ राज्य आधार कार्ड को कई सरकारी सेवाओं में जरूरी कर रहे हैं।
अदालत ने 23 सितंबर 2013 में अपने अंतरिम आदेश में आधार की अनिवार्यता खत्म करने का आदेश दिया था।

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